MP NEWS - पूरे मध्य प्रदेश में ड्राइवरों की हड़ताल, इंदौर- भोपाल, जबलपुर-रीवा सब जगह चक्का जाम
मध्य प्रदेश में वाहन चालकों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 104-2 के खिलाफ हड़ताल शुरू की है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर ने न केवल अपने वाहन रोक दिए, बल्कि दूसरे वाहनों को भी रोका गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104-2 के अनुसार, घटनास्थल से भागना गंभीर अपराध है। हिट एंड रन मामले में दस साल की सजा दी गई है।
मध्य प्रदेश में सड़क यात्रा को रोकें, बसों की पहिए थम गई हैं
मध्यप्रदेश में बस चालकों ने हड़ताल की है। ज्यादातर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं। बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य शहर के स्टेशनों से नहीं चलती हैं
देश में लागू हुए नए कानून का अब विरोध रीवा में भी शुरू हो गया है
नए कानून के वापस लेने की मांग को लेकर ट्रक बस सहित अन्य वाहनों की चालक हड़ताल पर चले गए हैं दरअसल भारतीय न्याय संहिता में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लख रुपए तक का जुर्माना व 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जिसके कारण ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर ने देश भर में हड़ताल की घोषणा कर दी है
सभी वाहनों के पहिए थम गए हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि काला कानून वापस लिया जाए इसी को लेकर आज रीवा में भी जेसीबी और ट्रैक्टर चालक हड़ताल पर चले गए हैं और नए कानून का विरोध कर रहे हैं लिए सुनते हैं प्रदर्शन कारियों को उनका क्या कुछ कहना है इस कानून के बारे में में -